संसद के स्पेशल सेशन में पेश होने जा रहा ‘पोस्ट ऑफिस बिल’ क्या है? क्या होंगे बदलाव! Explained
ivillagenetwor न्यूज़ बीकानेर। 17 सितंबर 2023 :संसद का विशेष सत्र (Parliament Special Session) 18 सितंबर से 5 दिनों के लिए शुरू होने जा रहा है, जो 22 सिंतबर तक चलेगा. इस दौरान संसद की 75 सालों की यात्रा के अनुभवों, उपलब्धियों आदी पर चर्चा होगी, लेकिन इसके साथ ही 4 बिल सरकार के एजेंडे में हैं, जिन्हें पास कराने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी. ये बिल हैं-
- अधिवक्ता संशोधन बिल
- प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरीयॉडिकल्स बिल
- द पोस्ट ऑफिस बिल
- मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल)
इसमें से तीसरे यानी ‘पोस्ट ऑफिस बिल’ (Post Office Bill 2023) बिल के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं. ये बिल क्या है? क्यों लाया गया और इसके लागू होने से क्या बदलेगा?
पोस्ट ऑफिस बिल 2023 क्यों लाया गया है?
पोस्ट ऑफिस बिल 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था. इसके लागू होने से डाकघर अधिनियम 1898 रद्द हो जाएगा. माना जा रहा है कि 1898 का ये अधिनियम काफी पुराना हो गया है और अब वर्तमान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है.
ये पुराना अधिनियम मुख्य रूप से मेल सेवाओं पर केंद्रित था, जबकि नए अधिनियम में मेल के अलावा कई तरह की नागरिक-केंद्रित सेवाओं को भी शामिल किया गया है. इसमें डाकघर के विकास और आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई है.
पोस्ट ऑफिस बिल 2023: इस बिल में क्या है?
1. इस बिल के माध्यम से पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर जनरल की शक्तियों में इजाफा किया गया है. इस बिल के माध्यम से उन्हें सेवाओं से जुड़े जरूरी नियम बनाने की छूट होगी. वे मार्केट के हिसाब से पोस्टल चार्ज की दरें तय कर सकेंगे. पहले इसके लिए संसदीय मंजूरी लेनी पड़ती थी.
2. यदि किसी पार्सल को डाक अधिकारी संदिग्ध पाते हैं, या उसकी ड्यूटी नहीं भरी गई हो, या उसमें किसी तरह का कोई गैरकानूनी सामान हो, तो डाक अधिकारी सीधे कस्टम विभाग को सूचित करेगा, जिसके बाद कस्टम विभाग कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा.
3. नए बिल में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि अधिकारी को लगता है कि पार्सल के अंदर कोई ऐसी चीज से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो अधिकारी के पास ये शक्ति होगी कि वो खुद पार्सल को खोल कर देख सकता है, उसे रोक सकता है और जब्त भी कर सकता है.
4. इस बिल के कानून बन जाने के बाद यदि आपका पार्सल कहीं खो जाए या उसमें टूट-फूट हो जाए तो आप डाक अधिकारी के खिलाफ केस नहीं कर पाएंगे. सीधे शब्दों में कहें तो ये नियम डाक अधिकारियों की रक्षा करता है. इसमें जवाबदेही पहले की तरह सख्त नहीं रह जाएगी. हां, केवल फ्रॉड या जान बूझकर नुकसान पहुंचाने की स्थिती में इसपर कार्रवाई हो सकेगी.
5. पोस्ट ऑफिस बिल 2023 में डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार दिया गया है. इसके अलावा डाक टिकटों, डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और इसकी बिक्री से संबंधित नियम भी दिए गए हैं.
6. बिल में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया है. मेल और पार्सल की डिलीवरी के भविष्य को ध्यान में रखा गया है. इसमें ड्रोन के जरिए पार्सल या लेटर पहुंचाने के प्रयोग किए जा सकेंगे. ये प्रयोग कई देशों में हो चुका है.
ADVERTISEMENT
पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के आने से क्या बदलेगा?
पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के आने से सबसे पहले मेल या पार्सल की डिलीवरी चार्ज में बदलाव देखने को मिल सकता है. पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर जनरल इसे मार्केट को ध्यान में रखते हुए तय करेंगे, इसलिए कीमतों में उतार-चढ़ाव दिख सकता है.
निजता को लेकर भी एक चिंता बनी हुई है. डाक अधिकारी को आपका पार्सल रोकने और जांच करने की शक्ति मिल जाएगी. इस बात को तय करना मुश्किल होगा कि अधिकारी ने किस उद्देश्य से पार्सल को खोलकर देखा है.
एक और बदलाव आधुनिकीकरण और सेवाओं में बढ़ोतरी को लेकर देखने को मिल सकता है. यानी संभव है कि बहुत जल्द डाकिया आपको घर पार्सल लेकर न आए, बल्कि ये ड्रोन के माध्यम से पहुंचने लगे.