नोखा:नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को पांच वर्ष का कारावास, कोर्ट ने बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

नोखा:नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को पांच वर्ष का कारावास, कोर्ट ने बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
नोखा:नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को पांच वर्ष का कारावास, कोर्ट ने बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

नोखा:नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को पांच वर्ष का कारावास, कोर्ट ने बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

बीकानेर पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। दरअसल, घटना सात जून 2021 की है। जहां चरखड़ा निवासी नैमाराम पुत्र बचनाराम नायक ने शराब के नशे में 12 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ की तथा उठाकर ले जाने का प्रयास किया। इस दौरान बचाओ-बचाओ की आवाज सुनकर पड़ौसी दौड़कर मौके पर पहुंचे और नाबालिग को आरोपी से छुड़ाया। इस दौरान आरोपी ने छुड़ाने आई महिलाओं को भी गंदी-गंदी गालियां दी। परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। लोक अभियोजक सुभाष साहू ने बतााय कि मामले में नौ गवाह और आठ डॉक्यमेंट के आधार पर पोक्सो कोर्ट ने आज मामले में फैसला सुनाया है।




बीकानेर जिले की तमाम खबरों से दिनभर अपडेट रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करें .
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇

https://chat.whatsapp.com/JAYhxiNiS8jD2gGIDUi9cG
*आज ही जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल से,नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जुड़े हमारे साथ*
https://youtube.com/@ivillagenetworknews


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here