ओबीसी-एमबीसी के पद तीन साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे:अब कर्मचारियों को 28 की जगह 25 साल नौकरी पर भी पूरी पेंशन, स्पेशल पे बढ़ेगा
ivillagenetwor न्यूज़ बीकानेर। 07 जून 2023 :
राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को साधने के लिए उनकी सैलरी पेंशन सेवा शर्तों से जुड़े बदलावों को आज मंजूरी दे दी कल शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े अहम मुद्दों पर मंजूरी दी गई
राजस्थान की सरकारी कर्मचारियों को अब 28 साल की जगह 25 साल की नौकरी के बारे टायर में लेने पर भी पूरी पेंशन मिल सकेगी इसके साथ ही पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर्स को 75 साल से अधिक आयु वाले पेंशनर्स को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता दिया जाएगा इसी के साथ पेंशनर्स की मृत्यु हो जाने पर उसके विवाहित निशक्त बेटे बेटी को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा आज कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले नए नियम और शर्तें 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी
सरकार ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए अब ओबीसी-एमबीसी वर्ग की भर्तियों में इन वर्गों के योग्य कैंडिडेट नहीं मिलने पर उन पदों को तीन साल तक खाली रखकर कैरी फॉरवर्ड करने का फैसला किया है। अभी एससी- एसटी में यह प्रावधान था, अब ओबीसी को भी यह सुविधा मिलेगी।
कर्मचारियों का स्पेशल पे भी बढ़ेगा
कैबिनेट बैठक में राजस्थान सिविल सेवा 2017 में संशोधन करते हुए कर्मचारियों के स्पेशल पे में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है इसके तहत कर्मचारियों के स्पेशल एलाउंस और स्पेशल पर में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार स्पेशल पर में बढ़ोतरी की जाएगी
सरकारी विभागों में काम करने वाले वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी अब मिलेंगे नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन
राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में काम करने वाले वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन और पद देने का फैसला किया है कैबिनेट बैठक में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए वर्क चार्ज कर्मचारियों को पूरा वेतन और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ देने का भी प्रावधान किया है
सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स को मिलेगा एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ
सीनियर मेडिकल ऑफिसर को पीजी डिग्री या इसके समकक्ष डिप्लोमा होने पर एडवांस इंक्रीमेंट का पूरा लाभ देने का फैसला किया है।
कैबिनेट ने इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची-5 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर से उच्च पदों के लिए एडवांस इंक्रीमेंट का प्रावधान होने से वरिष्ठ अफसरों को भी लाभ मिल सकेगा।
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