ivillagenetwork News Bikaner 31 March 2023:
बीकानेर जिले की लूणकरणसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हंसेरा की पूर्व सरपंच धापू देवी को राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने हेतु 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। बीकानेर जिले के संभागीय आयुक्त डॉक्टर निरंजन के पवन ने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने के कारण लूणकरणसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हंसेरा के पूर्व सरपंच धापू देवी के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1966 की धारा 22 (2) तथा स्कोर पंचायती राज अधिनियम 1966 की धारा 27(7) के अंतर्गत कार्रवाई की गई इस कार्यवाही के तहत धापू देवी को अगले 5 वर्ष तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
बीकानेर जिले के संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने बताया कि शिकायत की जांच मुख्य अधिकारी जिला परिषद बीकानेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा की गई जांच के बाद हंसेरा पंचायत की पूर्व सरपंच धापू देवी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया इस दौरान धापू देवी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके
जांच अधिकारी की रिपोर्ट से पूर्ण रूप से सहमत होने पर बीकानेर जिले के संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने यह आदेश जारी किया।
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