चुनाव आचार संहिता की आड़ में किसानाें काे परेशान करने का मामला,किसान के 4.89 लाख रुपए जब्त

चुनाव आचार संहिता की आड़ में किसानाें काे परेशान करने का मामला,किसान के 4.89 लाख रुपए जब्त
चुनाव आचार संहिता की आड़ में किसानाें काे परेशान करने का मामला,किसान के 4.89 लाख रुपए जब्त

विधानसभा चुनाव आचार संहिता की आड़ में किसानाें काे परेशान करने का मामला,किसान के 4.89 लाख रुपए जब्त

ivillagenetwor न्यूज़ बीकानेर। 19 अक्टूबर 2023 :विधानसभा चुनाव की आचार संहिता की आड़ में किसानाें काे परेशान करने का मामला सामने आया है। बीकानेर कृषि उपज मंडी में माेठ बेचकर रणजीतपुरा जा रहे किसान गणेशाराम के पास से चार लाख 90 हजार रुपए पुलिस ने जब्त कर लिए। उसने मंडी की रसीदी भी दिखाते हुए कहा कि रकम तीन किसानाें की है, जिसमें से एक की पत्नी बीमार है।

पुलिस ने एक नहीं मानी और रुपए जब्त हाथ से लिखी एक पर्ची थमाते हुए कहा कि इसे काेर्ट में पेश करके रकम छुड़ा लेना। हैरानी की बात ये है कि उस पर्ची पर एसएचओ के साइन और मुहर तक नहीं है।रणजीतपुरा के चक 2पीएसएसएम निवासी गणेशाराम बीकानेर अनाज मंडी में माेठ बेचकर वापस गांव लाैट रहे थे।

बज्जू में नाकाबंदी पर पुलिस ने राेक लिया। गाड़ी की तलाशी में चार लाख 90 हजार रुपए मिले। गणेशाराम ने बताया कि यह रकम उसकी, जगदीश धायल और धनपतराय की है। जगदीश की पत्नी बीमार है। हाॅस्पिटल में भर्ती है। मगर पुिलस ने एक नहीं सुनी। किसान खुद को लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं।

पीड़ित बोला-पत्नी प्रसव पीड़ा में थी, इसलिए मोठ बेचे

गौड़ू के जगदीश धायल की पत्नी के बुधवार काे डिलीवरी हुई है। उन्हाेंने बताया कि मंगलवार को रणजीतपुरा में भर्ती करवाया फिर बज्जू ले गए। तबीयत ज्यादा खराब हाेने पर बीकानेर पीबीएम में भर्ती कराना पड़ा। इलाज में पैसे की जरूरत है। थानाधिकारी के आगे गिड़गिड़ाए, लेकिन धमका कर भगा दिया।

आचार संहिता में इन बातों का ध्यान रखें, जब्त नहीं होंगे रुपए

सीए सुधीश शर्मा ने बताया कि आचार संहिता के दौरान अगर कोई व्यक्ति नकद राशि के साथ सफर कर रहा है तो उसे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो वह रुपए जब्त होने की कार्रवाई से बच सकते हैं।

  • यदि कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपए से ज्यादा नकद राशि का आदान-प्रदान करने जा रहा है तो संबंधित व्यक्ति का पहचान पत्र और नकद राशि से उस व्यक्ति के संबंध से जुड़ा प्रमाण-पत्र साथ रखना होगा।
  • नगद राशि के प्रमाण पत्र से आशय है बैंक रसीद या जिस से भी राशि प्राप्त हुई है का सबूत।
  • एंड यूज प्रमाण – नगद कहां और क्यों ले जा रहे हैं इसका प्रमाण-पत्र
  • 50 हजार से अधिक राशि के साथ प्रमाण-पत्र नहीं है तो उसकी राशि जब्त होगी। सुनवाई जिला चुनाव अधिकारी करेंगे।

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