हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर लगाई रोक,अटकी 50 हजार पदों पर भर्ती

हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर लगाई रोक,अटकी 50 हजार पदों पर भर्ती
हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर लगाई रोक,अटकी 50 हजार पदों पर भर्ती

हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर लगाई रोक,अटकी 50 हजार पदों पर भर्ती 

ivillagenetwor न्यूज़ बीकानेर। 14 सितंबर 2023 :आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार को बड़ा झटका लगा है राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में होने वाली महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए शांति एवं अहिंसा विभाग से इसका जवाब मांगा है राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकती है किंतु नियुक्ति पर रोक रहे गी रहेगी राजस्थान सरकार ने 13 अगस्त को पंचायत स्तर तथा शहरी निकायों में 50000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति की भर्ती विज्ञप्ति जारी की थी राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि शांति एवं अहिंसा विभाग ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की वृद्धि विकृति की है जिसमें 1 वर्ष के लिए स्थाई नियुक्ति दी जानी है और मानदेय के तौर पर प्रेरकों को ४५०० रूपए दिए जाएंगे राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार जिला कलेक्ट्रेट और एसडीएम को नोटिस जारी किया है

याचिका में यह भी कहा गया है कि समान प्रकृति के कार्य के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न नियुक्ति नियमों सहित संविदा अथवा अस्थायी नियुक्तियों के संबंध में विभिन्न सेवा नियम बना रखे हैं, जिनके तहत तत्काल एवं अस्थायी आधार पर नियुक्ति के प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार ने आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बड़ी संख्या में एक वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्तियो के आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो न केवल नियुक्ति संबंधी विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि जनता के धन का दुरुपयोग भी है। याचिककर्ताओं को कई वर्षों तक प्रेरक के रूप में कार्य करने का अनुभव है, लेकिन उनके अनुभव की अनदेखी की गई है। एकल पीठ ने कहा कि सरकार प्रक्रिया भले ही जारी रखे, लेकिन किसी व्यक्ति को प्रेरक के पद पर नियुक्ति नहीं दी जाए।

 

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